हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख करने वाली मुस्लिम लड़कियों ने मंगलवार को तर्क दिया कि हेडस्कार्फ़ पहनना आस्था की एक निर्दोष प्रथा थी, न कि केवल धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन। उन्होंने एचसी की पूर्ण पीठ से हेडस्कार्फ़ के साथ कक्षाओं में भाग लेने के लिए एक छूट देने का भी अनुरोध किया क्योंकि अदालत के अंतरिम आदेश ने उनके ‘मौलिक अधिकारों’ को निलंबित कर दिया था। उडुपी प्र…
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