कक्षाओं के अंदर केवल हिजाब की अनुमति क्यों नहीं है, सूली पर क्यों नहीं, पगड़ी क्यों नहीं, बिंदी क्यों नहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने बुधवार को हिजाब पर दायर याचिकाओं को देखने के लिए गठित कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। पंक्ति। उन्होंने कहा, सरकारी आदेश में किसी अन्य धार्मिक प्रतीक पर विचार नहीं किया जाता है, केवल हिजाब ही क्यों? उन्होंने कहा क…

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